गुरुग्राम । आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की द्वारा जांच के बाद, दुबई स्थित रियल्टी फर्म एम्मार के पूर्व प्रबंध निदेशक के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उनकी पत्नी शिल्पा और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जुलाई 2020 में, कंपनी ने गुरुग्राम पुलिस आयुक्त के पास एक शिकायत दर्ज की थी जिसके बाद ईओडब्ल्यू द्वारा जांच की गई थी और डीएलएफ फेज-1 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
प्राथमिकी के अनुसार, श्रवण गुप्ता पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध भूमि सौदों के माध्यम से कंपनी को लगभग 182.48 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
एम्मार ने 2005 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) के जरिए भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखा था और गुरुग्राम और अन्य शहरों में करोड़ों की जमीन खरीदी थी और कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे।
उस समय एम्मार-एमजीएफ एक साथ काम कर रहे थे और गुप्ता एमडी थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने गुरुग्राम में सेक्टर -61 के गांव घाटा के पास करीब 10 एकड़ जमीन को महज 3.18 करोड़ रुपये में बेच दिया था, जबकि 'लैंड यूज पैटर्न' में बदलाव के बाद इसकी कीमत 182.48 करोड़ रुपये आंकी गई थी। शिकायत के अनुसार, जमीन को एमार-एमजीएफ से कायो डेवलपर्स को बेच दिया गया था।
आरोप है कि इस दौरान गुप्ता ने डीटीसीपी विभाग को फर्जी दस्तावेज भी दिए थे।
एफआईआर में, एम्मार ने आरोप लगाया है कि गुप्ता ने एम्मार इंडिया से स्विट्जरलैंड में छह बैंक खातों में एक बड़ी रकम भी ट्रांसफर की थी।
वर्ष 2016 में एम्मार-एमजीएफ अलग हो गए। 2019 में, यह धोखाधड़ी सामने आई।
एमजीएफ अधिकारी से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
एसीपी (क्राइम) प्रीत पाल सांगवान ने कहा, "इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है। मामले और दस्तावेजों के तथ्यों को पुलिस द्वारा सत्यापित किया जा रहा है। कंपनी की शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है।"
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