गुरुग्राम । गुरुग्राम की ऐसी गाड़ियां जिन पर जातिसूचक शब्द (जातियों की पहचान दर्शाने वाले शब्द) लिखे होंगे, अब ट्रैफिक पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसे लेकर एक अधिकारिक आदेश जारी किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त रमेश कुमार द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि "वाहनों के जरिए जाति की पहचान बताने वाले लोगों को दंडित किया जाएगा।"
एसीपी ने कहा, "अदालत के निर्देशों के अनुसार, हमने सभी ट्रैफिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो जाति की पहचान बताते हैं। विशेष रूप से नंबर प्लेटों पर ऐसे करने वालों को दंडित किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, हर 20वें वाहन में इस तरह का स्टीकर लगा होता है। इसलिए हम अदालत के आदेशों का पालन करते हुए ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।"
बता दें कि यादव, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, सैनी, ठाकुर और राघव जैसी जातियों को बताने वाले स्टीकर का उपयोग कारों, मोटरसाइकिलों और अन्य वाहनों पर किया जाता है।
उन्होंने आगे कहा, "इस तरह के स्टिकर वाहनों की नंबर प्लेट पर नहीं चिपकाए जाने चाहिए। पहली बार ऐसे वाहनों को चेतावनी दी जाएगी और फिर से नियमों का उल्लंघन करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।"
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